हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को किसी भी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपनी कुशलता बढाने के लिए कौशल विकास भत्ता योजना से युवाओं को सम्बल प्रदान कर रहा है।

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला संगीता गुप्ता ने बताया कि कौशल विकास भत्ते के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक शिक्षित बेरोजगारो के लिये आयु सीमा 18 से 35 वर्ष की निर्धारित की गर्इ है जबकि युवा के लिये शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । वह किसी सरकारी, निजी व स्वरोेजगार में नही होना चाहिए। इच्छुक बेरोेेजगार युवा का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज होना जरूरी है ।

विकलांग व्यकित जिसकी विकलांगता 50 प्रतिशत या इससे अधिक है वह 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ते का पात्र है । ऐसे व्यकितयों के लिए कौशल विकास भत्ता 1500 रूपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए दिया जायेगा । कौशल विकास भत्ते के लिए केवल वहीं बेरोेजगार युवा आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2 लाख रूपये से अधिक न हो ।

उन्होंने बताया कि इस भत्ते के इच्छुक पात्र उम्मीदवार को अपना आवेदन वांछित प्रमाणपत्र तथा दस्तावेजो सहित निर्धारित प्रपत्र पर अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । प्रार्थी को सरकारी, गैर सरकारी या स्वरोजगार न होने का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा । आवेदन समस्त रोजगार कार्यालयों में नि:शुल्क उपलब्ध हैं ।

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के रोजगार कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है । इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार कार्यालय की बेबसार्इ पर भी वांछित जानकारी उपलब्ध करवार्इ गयी है ।